बंबई उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल को शुक्रवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति पी. एन. देशमुख ने हालांकि भुजबल को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया।
from India News in Hindi | Bharat News in Hindi | Bharat Samachar | भारत समाचार | इंडिया न्यूज़ https://ift.tt/2rlFvSb
via IFTTT
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी: केवल इस ब्लॉग का सदस्य टिप्पणी भेज सकता है.